मुरैना में मृतक के नाम पर लिया 48 लाख का लाेन, गारंटर देता रहा सूचना, बैंक प्रबंधक सहित सात पर मामला दर्ज

शहर की एसबीआइ बैंक जीवाजी गंज शाखा के तत्कालीन बैंक प्रबंधक व लोन अधिकारी के खिलाफ कोतवाली थाना पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया है। जिस युवक ने बैंक से लोन लिया, उसकी मृत्यु के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई कर्मचारियों ने नहीं की, बल्कि जिस फर्म के नाम पर लोन लिया गया, उसका माल भी खुर्द बुर्द कर डाला। जबकि लोन का गारंटर लगातार बैंक को युवक की मौत की सूचनाएं देता रहा। अब पुलिस ने गारंटर की शिकायत पर ही बैंक के इन कर्मचारियों व मृतक युवक के स्वजनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

विनय नगर ग्वालियर निवासी आशीष शुक्ला ने परम आदित्य इंटरप्राइजेस भोज भवन के पास मुदगल भवन फर्म के नाम पर 48 लाख रुपये का लोन एसबीआइ बैंक जीवाजी गंज शाखा से लिया था, लेकिन 2021 में आशीष शुक्ला का निधन हो गया। इस लोन में एबी रोड निवासी शिवप्रसाद शर्मा की मकान की गारंटी लगी हुई थी। जिस पर शिवप्रसाद शर्मा आशीष शुक्ला की मौत के बाद बैंक के अधिकारियों को लगातार सूचित करता रहा, लेकिन बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अशोक सिंह व लोन अधिकारी निष्कर्ष सिंहल ने इन शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह मोबाइल की दुकान थी। इस दुकान में भरे माल का इन कर्मचारियों ने कोई वेरिफिकेशन भी नहीं किया। उधर गारंटर लगातार इसके बारे में बैंक को जानकारियां देता रहा। खास बात यह है कि जिस मोबाइल की दुकान के लिए लोन दिया गया, उसका बीमा तक नहीं कराया गया था। जबकि इसमें नियम होता है कि उस फर्म का बैंक बीमा भी करती है। जिससे इसमें धोखाधड़ी की बू आ रही थी। गारंटर शिवप्रसाद ने बैंक के आला अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की। वहीं सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई। इस बीच मृतक आशीष के स्वजन ने दुकान के माल को पूरा खुर्द बुर्द कर डाला। इसके बाद खानापूर्ति के लिए नोटिस जारी किए गए, लेकिन तब तक पूरा माल खुर्दबुर्द हो चुका था। इसके बाद गारंटर ने पुलिस की शरण ली। क्योंकि उसका लाखों रुपये का मकान इस लोन की गारंटी में लगा था। पुलिस ने इस मामले में पूरी जांच की। जांच के बाद इस मामले में बैंक के तत्कालीन प्रबंधक अशोक सिंह, लोन अधिकारी निष्कर्ष सिंहल, मृतक के स्वजन नीतू शुक्ला, मोहित शुक्ला, दर्शनलाल शुक्ला निवासी विनय नगर ग्वालियर, प्रदीप तिवारी कमिश्नर कालोनी मुरैना, रघुवीर तिवारी निवासी जौरा के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया है।

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